शिवपुरी, 24 दिसम्बर 2018/ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलब्ध में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन पोहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री सुरेश धाकड़ की मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। मानस भवन गांधी पार्क शिवपुरी में आज आयोजित कार्यक्रम में उपभोक्ता अधिकार संगठन की जिला अध्यक्ष श्रीमती श्वेता शर्मा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी श्री प्रदीप सिंह तोमर, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी श्री नारायण शर्मा सहित विभिन्न विभागों एवं उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण से जुड़े संगठनों के पदाधिकारीगण एवं पत्रकारगण आदि उपस्थित थे।
विधायक श्री धाकड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए इस प्रकार के आयोजन विभिन्न स्तर पर किए जाए। जिससे जहां आम उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा, वहीं वे दाम देकर बेहतर गुणवत्ता की सामग्री खरीद सकेगा। श्री धाकड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान कीटनाशक दवाओं एवं अन्य सामग्री क्रय करते वक्त पक्का बिल नहीं लेते है, ऐसे किसान ठगी का शिकार हो जाते है। अतः सभी उपभोक्ता सामग्री खरीदते वक्त दुकानदार से पक्का बिल अवश्य लें।
उपभोक्ता अधिकार संगठन की जिला अध्यक्ष डॉ.श्रीमती स्वेता शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उपभोक्ता सामग्री क्रय करते वक्त अच्छी गुणवत्ता की वस्तु का चयन करें। दुकानदार एवं कंपनी द्वारा उचित सेवा न देने पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है। श्रीमती शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता अधिकार संगठन देश के 26 राज्यों में कार्य कर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहा है। जिससे आम नागरिक धोखाधड़ी से बच सके। श्रीमती शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता अपनी शिकायतों के संबंध में मध्यदेशीय अग्रवाल धर्मशाला में स्थित कार्यालय में श्री मनीष कुमार बंसल, मनोज उपाध्याय एवं साहिल खांन को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी श्री प्रदीप सिंह तोमर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। दुकानदार द्वारा सही सेवा एवं गुणवत्तापूर्ण सामग्री न देने पर उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम में सादे कागज पर पक्के बिल एवं न्यूनतम शुल्क के साथ शिकायत कर सकता है। श्री तोमर ने बताया कि अभी तक जिला स्तर पर स्थित जिला उपभोक्ता फोरम को 20 लाख तक के प्रकरणों को सुनने एवं निराकरण करने का अधिकार है। जबकि 20 लाख से 1 करोड़ तक के प्रकरणों का निराकरण राज्य स्तर पर और एक करोड़ से अधिक के प्रकरणों का निराकरण राष्ट्रीय उपभोक्ता को करने का अधिकार है। उन्होने बताया कि हाल ही में जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा प्रकरणों के निराकरण की सीमा भी बढ़ाई गई है। कार्यक्रम को उपभोक्ता फोरम के सदस्य श्री राजीव कृष्ण शर्मा, पत्रकार श्री वीरेन्द्र भुल्ले, श्री संजीव बांझल, श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान सहित आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के शुरू में जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी श्री नारायण शर्मा ने आयोजन के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम का संचालन श्री गिरीश मिश्रा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक श्री धाकड़ ने दीप प्रज्ज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यापर्ण कर किया। कार्यक्रम के अंत में सभी के प्रति आभार सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी श्री के.पी.प्रजापति ने किया।
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