सीईओ द्वारा पंचायतों की निरंतर निगरानी एवं कार्यवाही जारी सरपंच जनहित भावना के साथ लोक कल्याण हेतु कार्य करें ।

KHABAR AAPTAK NEWS INDIA 
प्रधान संपादक साहिल खान 
दतिया ब्यूरो दीपक श्रीवास्तव 

 दतिया 24 जुलाई 2025/ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया श्री अक्षय कुमार तेम्रवाल द्वारा पंचायत एंव ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के तहत् दर्ज प्रकरणों में माह फरवरी 2025 से 22 जुलाई 2025 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 38 लाख के लोक हित के कार्यो का मूल्यांकन कराते हुए कार्य पूर्ण कराये गए है। इसके साथ सरपंच एवं सचिव द्वारा आहरित की गई राशि से कार्यो को पूर्ण कराने हेतु समय प्रदान किया गया। इसके पश्चात् भी संबंधितों द्वारा कार्य नहीं कराये जाने के कारण 18 लाख की वसूली की जाकर राशि शासन के खाते में जमा कराई गई। उक्त अवधि में पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 14993 की धारा 40 एवं 92 के तहत् दर्ज प्रकरणों की नियमित रूप से सप्ताह में दो दिवस (सोमवार एंव मंगलवार) सुनवाई करते हुए 22 प्रकरणों का निराकरण किया गया। शासकीय धन राशि के प्रभक्षण का दोषी पाये जाने के कारण वर्तमान 2 सरपंचों पर पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत् कार्यवाही करते हुए प्रभक्षण का दोषी पाये जाने पर पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा 5 के तहत् 06 साल के लिए पंचायत निर्वाचन से वंचित किया गया। न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया का उद्ेश्य प्ररकणों में वसूली करना ही नहीं है संबंधित सरपंच अथवा सचिवों को आहरित की गई राशि से कार्य पूर्ण कराने हेतु पर्याप्त अवसर, समय दिया जा रहा है। जिससे कि जनहित के कार्यो में पूर्व में व्यय की गई राशि का निष्फल व्यय न हो तथा जनहित के कार्य पूर्ण होकर ग्रामीणों के लिए उपयोग हो। आगामी समय में भी पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के तहत् दर्ज प्रकरणों में शीघ्र सुनवाई की जाकर कार्यवाही की जायेगी।

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