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दतिया ब्यूरो दीपक श्रीवास्तव
रिपोर्टर चेतन दास सुखानी
*दतिया ब्रेकिंग। वसूली नहीं चुकाने पर 16 पूर्व सरपंचों के खिलाफ वारंट जारी, प्रशासन ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी।
दतिया। जिला पंचायत दतिया द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के तहत लंबित वसूली प्रकरणों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 पूर्व सरपंचों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। यह जानकारी प्रभारी अधिकारी धारा 40 एवं 92 जिला पंचायत दतिया ने दी।
बताया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं एवं लंबित वसूली राशि के मामलों में संबंधित पूर्व सरपंचों के खिलाफ पहले से वसूली प्रकरण लंबित थे। जिला पंचायत द्वारा जारी जेल वारंटों की सूची पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल को भेजी गई थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने 1 जून 2026 को संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस की सक्रियता और गिरफ्तारी की संभावना के बाद कई पूर्व सरपंचों ने बकाया राशि जमा कराना शुरू कर दिया है, लेकिन 16 पूर्व सरपंच अब भी वसूली योग्य राशि जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं। वारंट जारी होने वालों में ग्राम पंचायत हतलव की पूर्व सरपंच श्रीमती केशकली, सतारी के रामेश्वर रावत, पलोथर के इमरत यादव, सहदोरा के बालकृष्ण रावत, बड़गोड़ की श्रीमती विनीता जाटव, सतलोन के थोवन सिंह, बहादुरपुर की श्रीमती भावना दांगी, बरका के चेतराम माहौर, अजीतपुरा की श्रीमती रजनी यादव, गुजरी के मनोहर कोरी, धवारी के इन्द्रपाल सिंह परिहार, प्यावल की श्रीमती बतिया बंशकार, देलुआ के देशराज सिंह गौड़, कजौली की श्रीमती जशोदा बंशकार, बेरछा के कन्हैयालाल यादव तथा भरौली के खेमराज कुशवाहा शामिल हैं। इन पर अतिरिक्त कक्ष, आंगनवाड़ी भवन, हाट बाजार, सीसी रोड, नाली, कार्यालय भवन और अन्य निर्माण कार्यों से संबंधित लाखों रुपये की वसूली लंबित है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित राशि जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध गिरफ्तारी सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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