शिवपुरी नाप-तौल विभाग की टीम द्वारा अनियमितताएं मिलने पर 35 व्यापारिक संस्थानों के विरुद्ध किए प्रकरण दर्ज*
खबर आपतक न्यूज इंडिया
शिवपुरी ब्यूरो महेंद्र खटीक
*त्योहारी सीजन में नाप-तौल विभाग की टीम द्वारा अनियमितताएं मिलने पर 35 व्यापारिक संस्थानों के विरुद्ध किए प्रकरण दर्ज*
*कलेक्टर वर्मा के निर्देश पर नापतौल विभाग की टीम हुई सक्रिय**मिठाई के साथ डिब्बे का वजन शामिल कर न तौलें, व्यापारिक संस्थानों को समझाईश
*शिवपुरी/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार नाप-तौल विभाग द्वारा दशहरा एवं दीपावली के पावन पर्व को दृष्टिगत रखते हुए एक विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिलेभर में बर्तन, सर्राफा, किराना, हार्डवेयर-पेंट्स, मिठाई-नमकीन एवं अन्य विभिन्न व्यापारिक संस्थानों की सघन जांच की गई, जिसमें अनियमिताएं पाए जाने पर कुल 35 संस्थानों के विरुद्ध विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।नाप-तौल निरीक्षक श्री आर.के. चतुर्वेदी ने बताया कि विशेष जांच अभियान के दौरान शिवपुरी जिले में कुल 193 व्यापारिक संस्थानों का निरीक्षण किया गया। जांच में नाप-तौल उपकरणों में गड़बड़ी और अन्य कमियां मिलने पर 35 संस्थानों पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। इनमें मुख्य रूप से 28 व्यापारिक संस्थानों द्वारा नाप-तौल उपकरणों का नियमानुसार समय पर सत्यापन नहीं कराया गया था, 02 संस्थानों के पास मौके पर सत्यापन से संबंधित दस्तावेज नहीं पाए गए तथा 05 मिठाई विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों को कम मात्रा में मिठाई विक्रय किए जाने के मामले सामने आए।इस विशेष जांच अभियान के दायरे में विभिन्न कारोबार से जुड़े संस्थान शामिल रहे। कुल 35 प्रवृत्त मामलों में किराना व्यवसायी 06, सर्राफा व्यवसायी 07, मिठाई-नमकीन व्यवसायी 09, बर्तन व्यवसायी 03, हार्डवेयर-पेंट्स व्यवसायी 06 तथा 04 अन्य व्यवसायी सम्मिलित हैं, जिनके विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज किए गए हैं।कार्रवाई के दौरान नाप-तौल निरीक्षक श्री आर.के. चतुर्वेदी ने जिले के समस्त मिठाई विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे ग्राहकों को मिठाई तौलते समय डिब्बे का वजन उसमें शामिल करके न तौलें। दुकान या संस्थान के सूचना पटल पर यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है कि यहाँ मिठाई की तौल में डिब्बे का वजन शामिल नहीं है।निरीक्षण के दौरान जारी किए गए इन निर्देशों का पालन न करने वाले मिठाई विक्रेताओं के विरुद्ध भविष्य में भी विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और व्यापारिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस प्रकार के निरीक्षण निरंतर जारी रखने की बात कही गई है।

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