युवक कार्तिकेय ढ़ेगुला पर हुए कातिलाना हमले के आरोपीगण को सात-सात वर्ष का कारावास।

KHABAR AAPTAK NEWS INDIA 
प्रधान संपादक साहिल खान 
दतिया ब्यूरो दीपक श्रीवास्तव 
रिपोर्टर  चेतन दास सुखानी 

दतिया अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर* ने बताया घटना दिनांक 21 3 2018 के रात 8:30 बजे की बात है युवक कार्तिकेय ढ़ेगुला कुंजनपुरा स्थितअपने मकान की गली के बाहर खड़ा था तभी तीन मोटरसाइकिलों पर राजदीप यादव शिवम यादव सक्षम पुरोहित रिंकूल देवोलिया आशीष यादव एवं अमित यादव आये और कार्तिकेय ढ़ेगुला  को घेर लिया तथा मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे शिवम यादव ने पिस्तौल निकाल कर उसे गोली मार दी गोली उसके गले में लगी और आरोपीगण मौके से भाग गए कार्तिकेय के पिता प्रशांत ढ़ेगुला कार्तिकेय को  इलाज के लिए जिला चिकित्सालय दतिया लेकर आए जहां से उसे झांसी के लिए रेफर किया गया झांसी में आहत कार्तिकेय के पिता प्रशांत ढ़ेगुला ने घटना के संबंध में देहाती नालिसी रिपोर्ट लेख कराई थी कार्तिकेय का इलाज वेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव चला
 आहत गंभीर रूप से घायल होकर इलाज रत रहा 

कोतवाली *थाना प्रभारी शेर सिंह बडोनिया* द्वारा मामले की विवेचना की गई एवं विवेचना के उपरांत अपचारी शिवम रिंकूल सक्षम एवं राजदीप के लिए अभियोग पत्र बाल न्यायालय में एवं आरोपी अमित यादव तथा आशीष यादव के विरुद्धअभियोग पत्र जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया 
आज दिनांक29.7.2025 को आरोपी आशीष यादव एवं अमित यादव के विरुद्ध  प्रकरण की सुनवाई करते हुये *अपर सत्र न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी जी* के न्यायालय द्वारा आरोपी अमित यादव एवं आशीष यादव को युवक कार्तिकेय के ऊपर हुए कातिलाना हमले के लिए
307 भादवि मैं दोषी पाते हुए साथ-साथ वर्ष का कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया
शासन की ओर से *अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर* ने पैरवी की

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