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प्रधान संपादक साहिल खान
दतिया ब्यूरो दीपक श्रीवास्तव
रिपोर्टर रामलाल गौतम
दतिया:माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने WP क्रमांक 24062/2025 एवं WP 20994/2025 में नीरज श्रीवास्तव जन शिक्षक जन शिक्षा केंद्र सिविल लाइन दतिया को जिला शिक्षा अधिकारी दतिया यू. एन. मिश्रा द्वारा कार्यमुक्त, निलम्बित, स्थानांतरण एवं कार्यमुक्त करने के आदेश को उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2025 के द्वारा अगली दिनांक तक स्थगित कर दिया गया है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने यह पाया है की दुर्भावनापूर्ण तरीके से नीरज श्रीवास्तव को व्यक्तिगत प्रतिशोध एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उनकी जन शिक्षक के पद से कार्य मुक्ति उसके बाद निलंबन फिर स्थानांतरण एवं रिलीविंग का आदेश व्यक्तिगत पक्षपात से पारित करवाया गया।
इसके अतिरिक्त सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर दतिया, पूर्व कलेक्टर संदीप माकिन, आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय एवं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। प्रकरण में नीरज श्रीवास्तव की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट चंद्र प्रकाश शर्मा ने तर्क रखा की किसी अन्य व्यक्ति को बचाने के लिए किस तरह से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नीरज श्रीवास्तव को स्वयं एवं पूर्व में उनकी पत्नी को योजनापूर्ण टारगेट करते हुए मालाफाइड के आधार पर स्थानांतरण किया।
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