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दतिया ब्यूरो दीपक श्रीवास्तव
रिपोर्टर चेतन दास सुखानी
दतिया 29 जनवरी 2026/ उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 2025 के अनुपालन में आज 29 जनवरी 2026 को अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजीव श्रीवास्तव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जिला जेल दतिया का निरीक्षण किया गया
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रत्येक बैरक में पृथक रूप से जाकर बैरको में निरुद्ध दोषसिद्ध बंदियो से पृथक-पृथक रूप से उनकी सजा अवधि संबंधी जानकारी प्राप्त की जेल में ऐसा कोई भी बंदी नहीं पाया गया जो सजा अवधि पूर्ण होने के उपरांत भी जेल में निरुद्ध हो
इसके पश्चात उनके द्वारा बैरकों का निरीक्षण, पाकशाला का निरीक्षण भी किया। पाकशाला में भोजन की गुणवत्ता बंदियो के लिए उपयोग की जा रहे अनाज, रसोई व्यवस्था और स्वच्छता की स्थिति का निरीक्षण किया पुरुष व महिला बैरक, अस्पताल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष किओस्क, मुलाकात कक्ष का भी निरीक्षण किया पाकशाला में खाने की गुणवत्ता में सफाई बनाए जाने हेतु भी निर्देशित किया प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा सभी बैंरकों में जाकर बंदियो की समस्याओं एवं लंबित प्रकरणों और कानूनी स्थिति के बारे में भी जानकारी ली गई
इस अवसर पर श्री सतीश वसुनिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री निधि पिंटो द्वारा प्रत्येक बंदी से उनके अधिवक्ता होने एवं अपील के संबंध में जानकारी ली गई यह भी सुनिश्चित किया गया कि सभी बंदियो के पास पैरवी करने हेतु अधिवक्ता उपलब्ध हो। न्यायाधीश द्वारा यह भी बताया गया कि अगर किसी बंदी के पास अपने प्रकरण की पैरवी करने हेतु अधिवक्ता ना हो तो वह विधिक सहायता से निःशुल्क अधिवक्ता की मांग कर सकता है। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक जिला जेल दतिया उपस्थित रहे।
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