दतिया में 7 कॉलोनियां अनाधिकृत घोषित, कलेक्टर बोले- इन जमीनों की नहीं होगी खरीदी,रजिस्ट्री और नामांतरण, मकान भी नहीं बना सकेंगे लोग।
KHABAR AAPTAK NEWS INDIA
दतिया ब्यूरो दीपक श्रीवास्तव
रिपोर्टर चेतन दास सुखानी
दतिया शहर और आसपास के क्षेत्रों में बिना नियमों के विकसित की जा रही कॉलोनियों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने नियमों का पालन न करने पर जिले की सात कॉलोनियों को अनाधिकृत घोषित करते किया।साथ ही वहां जमीन की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री, नामांतरण और निर्माण अनुमति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।इस कार्रवाई के बाद संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं हो सकेगा। उद्देश्य यह है कि बिना अनुमति और आवश्यक व्यवस्थाओं के विकसित हो रही कॉलोनियों पर रोक लगाई जा सके और लोगों को भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके।जानकारी के अनुसार सेवढ़ा तहसील क्षेत्र में खसरा नंबर 675, 459/1/2, 460 और 590/2 की जमीन पर विकसित कॉलोनियों को अनाधिकृत माना गया है।वहीं दतिया गिर्द तहसील के दतिया नगर क्षेत्र में खसरा नंबर 1262/1/4/1, 1262/2, 1262/3/1,1264/2/3/1/1, 1263/1, 1262/1/4/2, 1262/1/5 सहित अन्य भूमि भी इस कार्रवाई की जद में आई है।इसके अलावा खसरा नंबर 2206/6/3 की जमीन भी प्रतिबंधित क्षेत्र में शामिल की गई है।कार्रवाई के बाद इन जमीनों पर न तो रजिस्ट्री हो सकेगी और न ही किसी प्रकार का निर्माण स्वीकृत किया जाएगा।जमीन की खरीद- फरोख्त या नामांतरण से जुड़े सभी कार्यों पर रोक प्रभावी रहेगी।प्रशासन का मानना है कि बिना नियमानुसार विकसित कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी से लोगों को बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
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