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करेरा रिपोर्टर आलोक चतुर्वेदी
करैरा में कॉलोनी विकास नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी।?
करैरा, शिवपुरी (म.प्र.) - कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग करैरा ने ग्राम खैराघाट तहसील करैरा में "गार्डन सिटी" नामक कॉलोनी के विकास में मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के उल्लंघन पर मेसर्स बगीचा सरकार डेवलपर्स पार्टनर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
नोटिस में कहा गया है कि उक्त कॉलोनी में कुल 2.734 हेक्टेयर भूमि पर विकास कार्य किया जा रहा है, जिसमें नियम 16 का उल्लंघन पाया गया है। नियमों के अनुसार कॉलोनी में विकसित कुल भूखण्डों का 25 प्रतिशत भाग शासन के पक्ष में बंधक रखा जाना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी ने नोटिस में कहा है कि तीन दिवस के भीतर कुल भूखण्डों के 25 प्रतिशत भूखण्डों का बंधक विलेख प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आगे की कार्रवाई की जाएगी।?
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