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दतिया ब्यूरो दीपक श्रीवास्तव
रिपोर्टर चेतन दास सुखानी
गवाह मुकर गए,फिर भी फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपी दोषी करार,
दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने पर बहू की हत्या,पति सहित तीन आरोपियों को आजीवन कारावास,
दतिया।दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या के मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाते हुए पति सहित तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सविता जड़िया की अदालत ने आरोपी समीर मोगिया, रतीलाल मोगिया और शुगर सिंह मोगिया को दोषी मानते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर ने शुक्रवार 5 बजे प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया कि 19 अगस्त 2024 को प्रकाश नगर निवासी उजाला मोगिया पत्नी समीर मोगिया को मृत अवस्था में उसके ससुरालजन जिला अस्पताल दतिया लेकर पहुंचे थे। उस समय ससुराल पक्ष ने मृत्यु का कारण फांसी लगाना बताया था। अस्पताल से सूचना मिलने पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की, जिसकी विवेचना एसडीओपी प्रियंका मिश्रा द्वारा की गई।जांच में सामने आया कि उजाला की शादी प्रकाश नगर निवासी समीर मोगिया से हुई थी। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज मिलने की शिकायत करते थे और उजाला को मायके जाने से भी रोकते थे। 19 अगस्त को उजाला की मां विद्धू बाई बेटी को लेने ससुराल पहुंची तो वहां पति समीर मोगिया, नाना ससुर रतीलाल मोगिया और मामा ससुर शुगर सिंह मोगिया उजाला के साथ मारपीट कर रहे थे। पूछने पर आरोपियों ने कहा कि दहेज कम दिया गया है और यदि मोटरसाइकिल नहीं दी तो उसे जान से खत्म कर देंगे। समझाने के बाद विद्धू बाई लौट आईं, लेकिन उसी दिन शाम को उजाला की मौत की सूचना मिल गई।पुलिस ने मामले में दहेज हत्या व हत्या का अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। लगभग दो वर्ष तक चले विचारण के दौरान उजाला के मायके पक्ष के गवाह न्यायालय में पक्षद्रोही हो गए और अपने बयान बदल दिए। इसके बावजूद न्यायालय ने अनुसंधान में प्राप्त फॉरेंसिक साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष के तर्कों को आधार मानते हुए तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर द्वारा की गई।
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