*दतिया अनुभाग में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-163 लागू*

KHABAR AAPTAK NEWS INDIA 
दतिया ब्यूरो दीपक श्रीवास्तव
रिपोर्टर चेतन दास सुखानी

  दतिया विधानसभा उप निर्वाचन-2026 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग दतिया द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि 10 जुलाई 2026 की रात्रि झांसी-ग्वालियर हाईवे पर चक्का जाम की घटना से कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हुई। ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति रोकने तथा जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश के अनुसार अनुभाग दतिया में कोई भी व्यक्ति बिना वैधानिक अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन अथवा रैली आयोजित नहीं करेगा। साथ ही हथियार, लाठी, तलवार, भाला, फरसा, चाकू अथवा अन्य घातक वस्तुओं के साथ सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण एवं प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य माध्यमों से भड़काऊ, आपत्तिजनक अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री के प्रसारण पर भी रोक रहेगी। किसी भी प्रकार के भड़काऊ भाषण, नारे, पोस्टर, बैनर अथवा ऐसी गतिविधियां, जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो, प्रतिबंधित रहेंगी। आदेश में भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संपत्ति विरूपण अधिनियम, 1994, मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश पुलिस, सुरक्षा बलों, होमगार्ड, केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकृत जवानों, प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों एवं विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। उक्त आदेश 10 जुलाई 2026 की रात्रि 9 बजे से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

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