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दतिया ब्यूरो दीपक श्रीवास्तव रिपोर्टर चेतन दास सुखानी
दतिया कलेक्टर की सख्त कार्यवाही, जिले में एक दिन में रोके 5 बाल विवाह ,प्रिंटिंग प्रेस संचालक को नाबालिग बालिका की उम्र जांचे बिना शादी कार्ड छापने पर नोटिस
दतिया।जिले में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने महिला एवं बाल विकास विभाग को बाल विवाह पर कठोर कार्यवाहीं करने हेतु निर्देश दिये है। कलेक्टर को जिले में विभिन्न स्थानों पर बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही उन्होंने संबंधित क्षेत्रों के बाल विवाह प्रतिषेधअधिकारीयों को तत्काल मौके पर जाकर जॉंच करने का आदेश दिया गया।जांच करने पर आज 18 अप्रैल को विभिन्न पांच स्थानों जिसमें ग्राम उदगवा में दो बाल विवाह रोके जिसमें एक 16 वर्षीय बालिका एवं दूसरी 17 वर्षीय बालिका थी। तीसरा बाल विवाह अतरेटा में हो जहॉं एक 17 वर्षिय बालिका का बाल विवाह हो रहा था एवं चौथा बाल विवाह दतिया में वाईपास रोड, फिलटर के पास एक 14 वर्षिय बालिका का बाल विवाह हो रहा था। इसी प्रकार पांचवा बाल विवाह ग्राम छाछपुरा तहसील भाण्ड़ेर में 16 वर्षीय बालिका का बाल विवाह हो रहा था। सभी बाल विवाह में परिजन आपनी बालिकाओं की कम उम्र में शादी की तैयारी कर चुके थे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी/परियोजना अधिकारीयों द्वारा मौके पर पुलिस के साथ उपस्थित होकर जॉंच की तो पाया की परिजन शादी का कार्ड एवं अन्यक तैयारियां कर चुके है। जॉंचकर्ता अधिकारियों द्वारा पुलिस के सहयोग से बाल विवाह रोके गये।संगम प्रिंटिंग प्रेस दतिया द्वारा नाबालिग बालिका के शादी के कार्ड छापने एवं कलेक्टार के आदेश की अवहेलना करने व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का उलंघन करने पर नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जबाव करने को कहा गया है जबाव संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 11 के तहत बाल विवाह में सहयोग करने एवं कार्यालय क्लेक्टर के आदेश की अवहेलना करने के तहत कार्यवही की जावेगी।
कलेक्टर श्री वानखड़े द्वारा जिले के समस्त सेवाप्रदाताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बाल विवाह होने पर विवाह में सेवा देने वाले पंडित, मौलवी, बैंड, टेंट, हलवाई, प्रिंटिेंग प्रेस और मैरिज गार्डन संचालकों पर भी बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी।

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